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इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 दिन के लिए बंद:न्यायिक काम नहीं होंगे, नवरात्रि-दशहरा पर छुट्‌टी, 15 सितंबर से होगी केसों की सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश हो गया है। इस अवकाश के चलते 8 दिनों तक हाईकोर्ट में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। जिन फ्रेश दाखिल केसों की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकी थी, उन केसों की सुनवाई अब 15 सितंबर के बाद होगी। हाईकोर्ट 15 सितंबर को खुलेगा। हाईकोर्ट में अवकाश के चलते किसी केस की सुनवाई नहीं होगी। इतनी लम्बी छुट्टी होने के कारण अधिकांश न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट का कर्मचारी स्टाफ भी छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं। दशहरा एवं उसके बाद दीपावली अवकाश होने के कारण हाईकोर्ट अक्टूबर माह में केवल 13 दिनों के लिए ही खुला है। कोर्ट का न्यायिक कार्य इस पूरे माह मात्र 13 दिन ही होना है। इस बीच अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके चलते वादकारी कोर्ट खुलने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो उसे अपने अधिवक्ता के मार्फत घटित घटना अथवा उसके खिलाफ पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अर्जी देकर सूचित करना होता है। रजिस्ट्रार जनरल चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाकर उनके निर्देशानुसार शहर में उपलब्ध न्यायाधीश की बेंच इस विशेष केस की सुनवाई के लिए गठित होती है।

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