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किशोरी के हत्यारे की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली:हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाई हुई, घर में घुसकर मारा था

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औरैया जिले में 10 साल पहले किशोरी की हत्या मामले में दोषी अजय कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम ऐरवा टीकुर का है, जहां अजय कुमार ने 14 वर्षीय किशोरी निशा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 अक्टूबर 2014 की शाम करीब साढ़े छह बजे, रामप्रताप अवस्थी अपने घर में बैठा था और उसकी बेटी निशा आंगन में पढ़ रही थी। तभी पड़ोसी अजय कुमार, जो अक्सर निशा को परेशान करता था, घर में घुस आया और बिना कुछ कहे उसकी छाती में तमंचा से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लेकिन अजय मौके से फरार हो गया। भागने के दौरान वादी रामप्रताप के हाथ में उसके कपड़े फटकर रह गए। अजय कुमार के परिजनों ने भी उसे भागने में मदद की। वादी रामप्रताप के मुताबिक, अजय कुमार उनकी बेटी निशा को स्कूल आते-जाते परेशान करता था और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका था। इस घटना के बाद मामला थाने में दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामला सत्र न्यायालय में चला, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने पैरवी की। पहले सुनाई गई थी फांसी की सजा इस मामले का फैसला पहले अप्रैल 2019 में आ चुका था, जब तत्कालीन जिला जज सुशील त्यागी ने अजय कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अजय कुमार ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की। हाईकोर्ट ने पाया कि दो गवाहों की जिरह ठीक से नहीं हो पाई थी, इसलिए फांसी की सजा को स्थगित कर केस को दोबारा सत्र न्यायालय औरैया में भेज दिया गया। दूसरी सुनवाई और आजीवन कारावास में बदल गई सजा दूसरी बार मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच लंबी बहस चली। अभियोजन की ओर से डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जितेंद्र सिंह तोमर ने अजय कुमार के परिवारिक हालातों का हवाला देते हुए दया की गुहार लगाई। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने मामले का फैसला सुनाया, जिसमें अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गई और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर अजय कुमार को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को इटावा जिला कारागार भेज दिया गया।

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