दिनदहाड़े युवक के गले में कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वर्ष 2017 में बर्रा थानाक्षेत्र में दो लोगों के बीच हो रहे विवाद पर युवक ने बीच बचाव का प्रयास किया था, जिस पर गुस्से में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। हत्याकांड के चश्मदीद मृतक के भाई ने समेत 9 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। वादी सुदेश कोरी ने बताया कि 1 जनवरी 2017 को वह अपने भाई अंकित उर्फ बच्चा के साथ घर से काम पर जाने के लिए निकला था। वह वरुण विहार में भाई के साथ रोड पर खड़ा था। तभी गली में स्थित सैलून से घाटमपुर के लल्लू का पुरवा निवासी संतोष सविता का एक युवक से विवाद हो रहा था। बर्रा थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट जिस पर अंकित ने बीच–बचाव का प्रयास किया। बीच–बचाव करने पर संतोष ने गुस्से में आकर अंकित के गले में पीछे से कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सुदेश भाई को हैलट ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ बर्रा थाने में हत्या व एससी–एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 हजार जुर्माना लगाया मामला एससी–एसटी विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद की कोर्ट में ट्रायल पर था। विशेष लोक अभियोजिक प्रदीप पचौरी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 9 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
