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पीलीभीत में एक आरोपी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने 52 हजार लगाया जुर्माना, घर को किया था आग के हवाले

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पीलीभीत में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 52000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। पीलीभीत पुलिस द्वारा चलाए जा रहा है ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आरोपी को यह सजा हुई है। सुनगढ़ी थाना में वर्ष 2021 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें हरचरन नाम के आरोपों पर घर में घुसकर गाली गलौज करने और घर को आग लगाने का आरोप लगा था। पूरे मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने सोमवार को पूरे मामले की सुनवाई करते हुए तमाम सबूत व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और हर चरन को 10 साल का आवास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 52000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। पीलीभीत में पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन की शुरुआत कर रखी है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस लगातार न्यायालय में पेंडिंग मामलों की मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से कर रही है। जिससे अपराधियों को सजा हो सके।

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