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दहेज के लिए हत्या मामले का कोर्ट ने सुनाया फैसला:अररिया में देवर और उसकी पत्नी को 10 साल की जेल, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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अररिया के व्यवहार न्यायालय में एडीजे-04 न्यायाधीश रवि कुमार ने स्पीडी ट्रायल के तहत दहेज प्रताड़ना से जुड़े हत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। मामले में महिला के देवर की पत्नी नरपतगंज थाना क्षेत्र के दुर्गापुर तामगंज निवासी 25 वर्षीय श्रवण कुमार मंडल और राजमणि देवी को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को 6-6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। यह सजा एसटी 400/2023 मामले में सुनाई गई है। दहेज के लिए हत्या कर शव लटकाया अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने जानकारी दी कि 27 जुलाई 2022 को दोनों अभियुक्तों ने परिवार की बहू मोना देवी को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। इसके बाद दोनों ने उसे फांसी पर लटका दिया। आरोपियों ने मोना देवी के मायके वालों को सूचित किए बिना उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। परंतु, मायके वालों के विरोध पर दोनों आरोपी शव छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें फांसी से मौत की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद मृतका की मौसी जानकी देवी ने नरपतगंज थाना कांड संख्या 344/2022 दर्ज कराया। 26 सितंबर 2022 को चार्जशीट हुई दाखिल केस के अनुसंधान अधिकारी ने 26 सितंबर 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, और 6 मई 2023 को इस पर संज्ञान लिया गया। 22 सितंबर 2023 को आरोप गठन के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है। 5 अक्टूबर 2023 से न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जहां सभी साक्षियों ने घटना की पुष्टि की। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों को संतोषजनक मानते हुए दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दोषी करार दिया।

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