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निजी जमीन पर स्कूल निर्माण का मामला:समस्तीपुर में कार्यपालक अभियंता ने दिया रोक का आदेश, ठेकेदार पर मनमानी का आरोप

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समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के दसौत गांव में निजी जमीन पर स्कूल निर्माण किया जा रहा है। भूमि स्वामी की शिकायत के बाद इस मामले में जिला योजना पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता रोसरा- दो की ओर से रोक का आदेश जारी किया गया। बावजूद इसके मामले में ठेकेदार पर मनमानी का आरोप है। भूमि स्वामी नरेश कुमार मंडल की ओर से कार्यपालक अभियंता -2 रोहड़ा के यहां शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित नरेश कुमार मंडल का कहना है कि जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है वो जमीन उनके दादा और पिता के नाम पर है। जमीन को फर्जी तरीके से गांव के एक व्यक्ति की ओर से स्कूल के लिए दान में लिख दिया गया। जमीन पर स्कूल का निर्माण शुरू हुआ तो मामले की जानकारी इन लोगों को मिली। मनमाने ढंग से निर्माण काम करने का आरोप शिकायत लेकर जिला के आला अधिकारी के पास पहुंचे। इस मामले में जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता दो रोसरा की ओर से ठेकेदार को निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया। लेकिन संवेदक मनमाने ढंग से लगातार निर्माण काम कर रहे हैं। जब यह लोग स्थल पर पहुंचते हैं तो इन्हें तरह-तरह से धमकी दी जाती है। गुरुवार को इस मामले को लेकर जिला अधिकारी के पास पहुंचे थे। हालांकि, जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, तो कार्यपालक पदाधिकारी को फिर से आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। जिसकी अनदेखी की जा रही है। जिला योजना पदाधिकारी यू आर सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद इस मामले में निर्माण पर रोक के लिए पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में विभाग और कार्य एजेंसी को भेजी गई है। बावजूद अगर निर्माण किया जा रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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