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आगजनी मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा:2016 में घर में आग लगाने का था आरोप, 7 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दंड

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उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बांदा जिले के थाना अतर्रा में 2016 के आगजनी मामले के अभियुक्त को 10 साल की सजा और ₹7 हजार का जुर्माना लगाया गया। 13 मार्च 2016 को ग्राम पिण्डखर में अभियुक्त रामजियावन सिंह ने गेंदा सिंह के मकान और कोयले के ढेर में आग लगा दी थी। घटना के बाद थाना अतर्रा में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना अतर्रा के उपनिरीक्षक सुनील कुमार शुक्ला ने इस मामले में प्रभावी विवेचना की। उन्होंने साक्ष्य जुटाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक सुशील तिवारी ने न्यायालय में मामले की मजबूती से पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त रामजियावन सिंह को 10 साल का सश्रम कारावास और ₹7 हजार का आर्थिक दंड दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने की सराहना पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने इस मामले में विवेचक और लोक अभियोजक की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत ऐसे मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस सजा से अपराधियों को स्पष्ट संदेश गया है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को सख्त सजा का सामना करना होगा। ग्रामीणों ने पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई की प्रशंसा की है।

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