इटावा में हत्या के मामले में चार लोगों को कोर्ट ने दोषी माना। शुक्रवार को अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी। 10 वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय चार लोगों को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भरथना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गिरधारीपुरा निवासी सत्य नारायण पुत्र राम भरोसे ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसके पड़ोस के रहने वाले जगदीश के साथ गाडियों को खड़ा करने के लिए विवाद हो गया था। विवाद के बाद इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 16 अगस्त 2014 की शाम को उसका भतीजा नितिन उर्फ सोनू घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था। तभी जगदीश यादव, अवनीश उर्फ गुल्ला, आशुतोष व रामवीर उर्फ रत्नेश दो बाइकों पर असलाह लेकर आए और नितिन को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने जगदीश, अवनीश, आशुतोष व रामवीर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जगदीश, अवनीश, रामवीर व आशुतोष को हत्या के मामले में दोषी पाया। आज हत्या के मामले में चारों को सजा सुनाई जाएगी।