इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के उप सचिव को जमानती वारंट जारी कर 4 दिसंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 12 नवंबर 24 को उप सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था। भारत सरकार के अधिवक्ता प्रेम नारायण राय ने बताया कि आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है।
तीसरी बार केस लगने के बाद भी उप सचिव ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और जमानती वारंट के जरिए उप सचिव को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने शाहिद उर्फ कल्लू उर्फ कलुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची को एन डी पी एस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो अधिकारियों की निरूद्धि में है। इस निरुद्धि को अवैध बताते हुए इसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है।