इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाने वाले दुष्कर्म व एससी / एसटी एक्ट के अपराध के आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सोनू उर्फ बृजेश कुमार उपाध्याय, टिंकू उर्फ अजय कुमार उर्फ विजय शुक्ला, धनंजय कुमार शुक्ला व विकास कुमार शुक्ला की जमानत मंजूर की गई है और जुर्माना राशि 6 हफ्ते में जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने सत्र अदालत की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। थाना ज्ञानपुर, भदोही में दर्ज मामले में सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप है कि 42 वर्षीय पीड़िता को घर पहुंचाने के बहाने धनंजय व टिंकू गांव रायपुर ले गए और वहां उसके साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया। घटना 3 अक्टूबर 10 की शाम सात बजे की है। पीड़िता के पति ने दूसरे दिन एफआईआर दर्ज कराई थी।