कानपुर देहात के पुखरायां में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक महिला का रक्तरंजित शव मिला था। मामले में मृतक महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। आरोपी पति ने अपने लिए निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया था। चीफ एलएडीसी द्वारा की गई पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपित पति को दोष मुक्त कर दिया। साल 2002 में हुई थी शादी पुखरायां के हनुमान मंदिर गली निवासी अजय सचान के घर में 24 अगस्त को 2023 को पत्नी उपसना का रक्तरंजित शव मिला था। दिवंगत के पिता जयगोपाल सचान ने दामाद अजय सचान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। चीफ एलएडीसी संजय शुक्ला ने बताया कि घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इसके साथ ही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में घटना का कारण भी साबित नहीं हो सका, क्योंकि महिला की शादी वर्ष 2002 में हुई थी। आरोपी की उपस्थिति घटनास्थल पर साबित नहीं की जा सकी चीफ एलएडीसी संजय शुक्ला ने बताया कि घटना के समय आरोपी की उपस्थिति घटनास्थल पर साबित नहीं की जा सकी। उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन भी घटनास्थल के आसपास नहीं मिली। वहीं मकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी को नहीं पाया गया। मौके से आलाकत्ल सिलबट्टा भी नहीं बरामद किया जा सका। जिस पर न्यायालय ने आरोपित अजय सचान को दोष मुक्त किया है।