गाजीपुर के बड़े नकल माफियाओं को एक बड़ी राहत नहीं मिली है, क्योंकि न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और जिलाधिकारी द्वारा दिए गए कुर्की के आदेश को सही ठहराया है। बताते चलें कि 12 फरवरी 2021 को जिले में परीक्षाओं में नकल के लिए बुद्धम शरणम् इण्टर कालेज और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल को व्यापक पैमाने पर सामूहिक नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारी ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए इन दोनों स्कूलों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इन दोनों विद्यालयों को कुर्क कर बंद कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ नकल माफिया पारस नाथ कुशवाहा ने विशेष न्यायधीश गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अलख कुमार के समक्ष याचिका दायर की थी। आज न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पारस नाथ कुशवाहा की याचिका खारिज कर दी और जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया। इस मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की।