बड़ी बहन संग कोचिंग पढ़ने जा रही कक्षा 9 की छात्रा को घसीट कर छेड़खानी करने वाले युवक को एडीजे–22 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 58 माह की सजा सुनाई। युवक ने फरवरी 2020 को दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पीड़िता के पिता ने जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 10 फरवरी 2020 की घटना जूही थानाक्षेत्र निवासी पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। 10 फरवरी 2020 की शाम उनकी दोनों बेटियां घर के पास स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जा रही थीं। इस दौरान जूही बंबुरहिया निवासी रोहित उर्फ रामचंदर ने 15 वर्षीय छोटी बेटी को गली में घसीट लिया और अश्लीलता करने लगा। जान से मारने की दी थी धमकी बड़ी बेटी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घर आने पर बेटी ने आपबीती बयां की। आरोप था कि मामले की पुलिस से शिकायत करने के बाद समझौते का दबाव बनाया गया। काफी दौड़ भाग के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ जूही थाने में छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे–22 योगेश कुमार की कोर्ट में ट्रायल पर था। कोर्ट ने आरोपी रोहित को दोषी करार देते हुए 4 साल 10 माह कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।