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जेपी होटल से होगी 55 लाख की टैक्स वसूली:नगर निगम ने भेजा बिल, हेलीपेड और प्रशिक्षण केंद्र का नहीं दिया जा रहा था टैक्स

राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए आगरा नगर निगम प्रशासन जोरशोर से बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जेपी होटल स्थित हेलीपेड और प्रशिक्षण केंद्र पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के आदेश पर 55 लाख रुपये का टैक्स जमा कराने के लिए बिल भेजा गया है। इसका भुगतान करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। नगर आयुक्त ने दिए आदेश जोनल प्रभारी ताजगंज गजेन्द्र सिंह द्वारा नगर आयुक्त को बताया गया था कि जेपी होटल में स्थित हेलीपेड और प्रशिक्षण केंद्र का कोई टैक्स नगर निगम को नहीं दिया जा रहा था। इस पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त ने कर निर्धारण करते हुए होटल प्रबंधन को 55 लाख का बिल भेजने के आदेश दिये थे। जोनल अधिकारी के अनुसार इसका भुगतान 31 मार्च तक करने के निर्देश दिये हैं। निर्धरित समय में बिल का भुगतान न करने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। 20 करोड़ की वसूली का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि ताजगंज जोन को 20 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक 11.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष बकायेदारों को नोटिस देकर कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वसूली के लिए बनाईं गई 2 टीमें बकायेदारों से लगातार संपर्क कर बकाया टैक्स जमा करने का अनुरोध कर रहीं हैं।
50 हजार से अधिक के बकायेदारों पर खास नजर
जीआईएस सर्वे में अपडेट सम्पत्तियों में 50 हजार से अधिक के बकायेदारों पर नकेल कसने के निर्देश दिये गये हैं। नगर आयुक्त के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब हर राजस्व निरीक्षक को 50 हजार से अधिक के 10 बकायेदारों से वसूली करना अनिवार्य कर दिया गया है। वसूली में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई हेै।
लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगर निगम बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। 50 हजार से अधिक के बकायेदारों के खिलाफ नगर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर सम्पत्ति सील करने की कार्रवाई के आदेश दिये हुए हैं। सभी जोनल अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी बकायेदारों से अपील है कि वे सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए समय से टैक्स जमा करा कराएं।

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