दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई है। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पूर्व मंत्री पर आरोप तय करने के लिए उन्हें तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी। जनवरी 2021 में दर्ज हुआ था केस अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में 9 जनवरी 2021 को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने बयान दिया था कि ‘यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिस पर अमेठी के जगदीशपुर निवासी शोमनाथ साहू ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी। पुलिस ने 10 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक अब हटाई सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई रोक हटा ली है। शनिवार को कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तलब करने का आदेश देते हुए आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है।