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नाबालिग छात्रा को अपहरण कर किया था दुष्कर्म:न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, 45 हजार का लगाया जुर्माना

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श्रावस्ती न्यायालय ने 5 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पर 45000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल आरोपी के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर थाना मल्हीपुर में 15 जनवरी 2020 को अभियोग पंजीकृत हुआ था। वहीं विवेचना कर तय समय पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। दरअसल जानकारी के मुताबिक मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी नाबालिग छात्रा कों इसी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर परसा डेहरिया निवासी जैलू पुत्र पददन उर्फ नासिर ने बहकावे में लेकर भगा ले गया था। जहां पर आरोप था की छात्रा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया। परिजनों ने बीते 15 जनवरी 2020 को थाना मालीपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए समय से विवेचना कर आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया था। वहीं श्रावस्ती जिले के अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया है। जबकि आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 45000 रुपए का अर्थ दंड भी देना होगा। वही अर्थ दंड अदा ना करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान है।

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