बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के आरोप में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। उ भी पर अर्थ दंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । जिले के नानपारा कोतवाली इलाके के ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने इलाके के ही तीन लोगों के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने का आरोप लगाते हुए दस वर्ष पहले तहरीर दी थी । पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर लालू , शब्बू व बबलू के खिलाफ धारा 363, 366, 376D, 452, 392, 506 भा.द.वि. व 5g/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्जकर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अशोक सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर 22 नवम्बर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी को कठोर सजा देने की मांग की , दोनो पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायधीश दीपकांत मणि ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई हैं । कोर्ट ने सजा के साथ सभी पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।