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पीलीभीत में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपए का अर्थदंड, 9 साल पुराने मामले में आया फैसला

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पीलीभीत में हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला ऑपरेशन कनविक्शन के तहत उठाया गया था, जिसमें पुलिस ने गंभीर अपराधों और महिला संबंधित अपराधों के मामलों की न्यायालय में पैरवी की है। 2015 के हत्या मामले में आरोपी दोषी साबित हुआ यह मामला वर्ष 2015 का है, जब जहानाबाद थाने में हत्या की घटना दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से इस मामले की निगरानी की और आरोपी वेद प्रकाश के खिलाफ न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी वेद प्रकाश को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। आर्थिक दंड और न्यायालय की कड़ी सजा न्यायालय ने आरोपी वेद प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा दी है और ₹25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। यह सजा इस बात का प्रतीक है कि पुलिस और न्यायालय गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में तत्पर हैं और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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