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प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष का पार्टनर होगा गिरफ्तार:कानपुर पुलिस ने कोर्ट में एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र; कंडिशनल स्टे भी निरस्त

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कानपुर में नजूल की बेशकीमती एक अरब की जमीन कब्जाने के प्रयास में जेल गए कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के पार्टनर सुनील शुक्ला की दिक्कतें भी बढ़ गई है। सुनील शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। इस मामले में पूर्व में सुनील शुक्ला को हाईकोर्ट से मिला कंडिशनल अरेस्ट स्टे भी खारिज हो चुका है। अब पुलिस टीम और तेजी से सुनील शुक्ला की तलाश कर रही है। 21 लोगों के साथ हुआ पीएफ घोटाला मगर सुनील का नाम कहीं नहीं डीसीपी सेन्ट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि श्री बालाजी इंटरप्राइजेज कम्पनी के नाम पर केस्को में कर्मचारियों की सप्लाई करती थी। सन 2021 में इसी कम्पनी ने 21 कर्मियों के पीएफ खाते से 90 लाख रुपए हड़पे और दूसरे खातों में पैसे जमा कराए गए थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकुल चौबे नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने 19-20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी मगर बाद में पता चला कि कम्पनी का मुख्य व्यक्ति सुनील शुक्ला का पुूरी विवेचना में कही नाम ही नहीं आया। हाईकोर्ट से मिला था कंडीशनल अरेस्ट स्टे डीसीपी ने बताया कि जब इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस की तरफ से कोर्ट में पुनः विवेचना के लिए धारा 173(8) में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र के खिलाफ सुनील शुक्ला हाईकोर्ट चला गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक प्रार्थना पत्र का निस्तारण न हो जाए तब तक सुनील शुक्ला की गिरफ्तारी न की जाए। डीसीपी सेन्ट्रल ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सुनील शुक्ला को आरोपी बनाया तब ही प्रार्थना पत्र निस्तारित हो गया और आरोपी का कंडीशनल स्टे भी निरस्त हो गया। अब गिरफ्तारी का प्रयास कर रही पुलिस डीसीपी सेन्ट्रल ने बताया कि सुनील शुक्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। वहां से वारंट मिलने के बाद फिर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। तब भी गिरफ्तारी न होने पर आरोपी को फरार घोषित कराया जाएगा। उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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