मोबाइल का बीमा होने के बावजूद क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी समेत तीन विपक्षियों के ब्याज समेत मोबाइल की रकम का भुगतान करने के निर्देश दिए। बाइक फिसलने के कारण उपभोक्ता का मोबाइल पानी भरे गड्ढे में गिरकर खराब हो गया था, जिसके बाद से वह लगातार सर्विस सेंटर व बीमा कंपनी के चक्कर काट रहा था। बाइक फिसलने से गिर गया था मोबाइल अधिवक्ता रविंद्र कुमार द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने 18 जुलाई 2018 स्वरूप नगर स्थित रश्मि इंटरनेशनल से मोबाइल खरीदा था, जिसका उन्होंने बीमा भी कराया था। चुन्नीगंज के पास गड्ढे में उनकी बाइक फिसल गई, जिससे उनका मोबाइल पानी भरे गड्ढे में गिर कर खराब हो गया था। ऑनलाइन शिकायत की थी उन्होंने चुन्नीगंज स्थित सर्विस सेंटर में उन्होंने मोबाइल सही कराने को दिया था, जहां उन्हे बताया गया कि मोबाइल सेट वारंटी अवधि में होने की बात कहते हुए बीमा कंपनी को क्लेम करने को कहा। रविंद्र ने ऑनलाइन शिकायत करते हुए मोबाइल बीमा कंपनी को भेजा था। क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय देने के आदेश बीमा कंपनी ने देरी के कारण मोबाइल क्लेम करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम 18 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल की रकम का भुगतान किया जाए, साथ ही मोबाइल खरीदने की तारीख से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज उपभोक्ता को देना होगा। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक क्षति पूर्ति के रुप में 10 हजार व परिवाद के रुप में 5 हजार का भुगतान करना होगा।