बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप दो युवकों को दोषसिद्ध करते बीस बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोतवाली देहात इलाके में स्थित एक व्यक्ति ने जुलाई 2915 में कोतवाली नगर के जोशियापुरा मोहल्ले के रहने वाले मेराज व कोलहे नाम के दो युवकों के खिलाफ अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीप कांत मणि की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्तों को कठोर सजा देने की अपील की। न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपी युवकों को दोषसिद्ध करते हुए बीस बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ ही दोनों पर 14 14 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं , जिसे अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।