बुलंदशहर कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं होने दे रहे निर्माण, डीएम ने एसडीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश, दो पक्षों के बीच मामला होने से संवेदनशील बनी स्थिति बुलंदशहर में आवासीय प्लॉट के बैनामे के बावजूद दूसरा पक्ष कब्रिस्तान की जमीन बताकर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत डीएम से की। डीएम ने एसडीएम को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला दो पक्षों के बीच जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है। इसलिए डीएम ने इस पर गंभीरता के साथ अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला खुर्जा के गांव रखेड़ा निवासी जीतपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह ने डीएम से शिकायत में बताया कि मैंने गांव मारहरा निवासी विजय प्रताप से प्लॉट नम्बर 856 (अ) 100 गज का बैनामा 23 अप्रैल 2024 को कराया था। अब उस प्लॉट पर दाखिल काबिज हूं। जैसे ही उस प्लॉट पर निर्माण कार्य करता हूं। वैसे ही कुछ असामाजिक तत्व वहां आकर उसे धमकाते हैं। जमीन को कब्रिस्तान की जगह बताकर वहां निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। इस मामले में पुराने मालिकों द्वारा कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसका आदेश कोर्ट ने 17 जनवरी 1991 को उनके पक्ष में दिया था। कोर्ट ने अपने निर्णय में इस प्लॉट को कब्रिस्तान की जगह नहीं माना। इसे आवासीय प्लॉट करार दिया। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें बेवजह दूसरे धर्म के होने के कारण परेशान किया जा रहा है। मामला गंभीर, बवाल होने की संभावना मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी की तरफ से इस मामले को गंभीरता के साथ निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम चन्द्र प्रकाश सिंह का कहना है कि पूरे मामले में एसडीएम को निर्देशित किया गया है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। किसी को भी माहौल नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा।