अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाने वाले 3 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 लाख रुपए के दहेज के लिए दोषियों ने महिला की हत्या कर दी थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चल रहा था। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति, जेठ और सास को दोषी मानते हुए सजा दी है। मई 2021 में महिला की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद बुलंदशहर निवासी मृतका के पिता ने गभाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तीन साल बाद मामले का फैसला आने पर मृतका के परिजनों ने खुशी मनाई है। मुंह में कपड़ा ठूंसकर, केरोसिन डाल लगाई थी आग घटना 21 मई 2021 की है, जब संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई थी। मृतका रितू के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। बुलंदशहर के थाना काकोड़ गांव दस्तूरा निवासी नरेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने 10 मार्च 2018 में अपनी पुत्री की शादी गभाना के पिपलौठ में की थी। पीड़ित पिता ने बताया था कि शादी के समय उसने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था, लेकिन मृतका का पति और ससुराल जन 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। इसलिए वह उसे मारते पीटते थे और मानसिक यातनाएं देते रहते थे। 21 मई 2021 को उन्होंने रितु के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और कैरोसिन डालकर आग लगा दी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतका के बयान बने अहम साक्ष्य घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग दो महीने तक महिला का अस्पताल में इलाज चला था और फिर 26 मई 2021 को उसकी मौत हो गई थी। मौत से पहले महिला ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे, जो कोर्ट में अहम साक्ष्य बने। इसी के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति मनोज पुत्र हरिश्चंद्र, सास मिथलेश पत्नी हरिश्चंद्र और जेठ राजकुमार पुत्र हरिश्चंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले में जेठानी को भी नामजद किया गया था, लेकिन जांच में वह निर्दोष पाई गई थी। आजीवन कारावास के साथ ही तीनों दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जो पीड़िता के परिवार को दिया जाएगा।