जालौन में एक पुत्र ने जमीन के लालच में अपनी मां की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को जालौन की एडीजे स्पेशल ईसी कोर्ट के न्यायाधीश ने हत्या करने वाले पुत्र को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के छौना ग्राम के रहने वाले सुधीर कुमार राठौर पुत्र स्व. रामसेवक ने 10 अक्टूबर 2019 को थाना रामपुरा पुलिस को तहरीर देकर बताया था। उसकी मां राममूर्ति बाड़ा में थी, तभी उसके भाई लोकेंद्र राठौर ने जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद करते हुए मां की ईंट से हमला करते हुए कुचलकर बेरहमी से हत्या कर शव को भूसा में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी लोकेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए थे। जिसका ट्रायल 2020 में शुरू हुआ। इसकी शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें जालौन की एडीजे स्पेशल ईसी कोर्ट की न्यायाधीश पारूल पंवार ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर लोकेंद्र सिंह हत्या का को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।