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माफिया BKD के नाम पर रंगदारी मांगने वाले को जमानत:वाराणसी के व्यापारी से तीन साल पहले मांगे एक करोड़, 7 अक्टूबर को किया था सरेंडर

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वाराणसी में माफिया बीकेडी के नाम पर व्यापारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने अभियोजन की कमजोर दलीलों के बीच आरोपी को राहत दे दी। कोर्ट ने जौनपुर के केराकत निवासी नसीम को जमानत दे दी। ADJ पंचम की कोर्ट ने नसीम को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतदारों के बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूर्य प्रकाश भारती (धर्मेंद्र) व नागेंद्र प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस को रखा। कोर्ट को बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के निवासी जितेंद्र कुमार यादव का अपना कारोबार है और 30 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3.18 और 3.22 बजे उसके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति ने धमकी भरा फोन किया। जब वादी ने फोन उठाया तो फोन करने वाले ने खुद का नाम माफिया बीकेडी बताया और उससे एक करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। कॉलर ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित की उससे कुछ बातचीत नहीं हुई, जितेंद्र ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी और तहरीर देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उससे जुड़े तमाम नंबर भी ट्रैस करना शुरू किया। पुलिस ने जांच में खोजा कॉलर, आरोपी घर से फरार पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की तो नंबर ही सबसे पहले ट्रैस हो गया। जांच के दौरान आरोपी का नाम प्रकाश में आने पर गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती के बाद वह फरार हो गया और परिजन भी घर से चले गए। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसके घर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी। जिसके बाद आरोपी सात अक्टूबर 2024 को कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी पिछले 7-8 सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है और न ही उसने किसी से रंगदारी मांगी है। पुलिस ने फर्जी ढंग से उसको आरोपी बना दिया है। इसके बाद पुलिस को ठोस आधार पेश नहीं कर पाई और कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। माफिया के नाम पर भेलूपुर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति से एक करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने केराकत, जौनपुर निवासी आरोपी

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