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मारपीट के दो मामले में आरोपियों को सजा:बलरामपुर कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई कैद, 2-2 हजार का लगाया जुर्माना

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बलरामपुर में पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय ने गुरुवार को दो अलग-अलग मारपीट के पुराने मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पहला मामला 27 साल पुराना है। 1996 में उतरौला क्षेत्र के गैंड़ास बुजुर्ग के इटईरामपुर निवासी रामप्यारे और चिनकू ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला ने दोनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की कैद के साथ 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दूसरा मामला 2006 का है, जो कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस मामले में मंगरु उर्फ ताजुद्दीन और उनकी बहन शहरुन्निशा ने वादी के साथ मारपीट की और धमकी दी थी। सीजेएम बलरामपुर की अदालत ने दोनों को न्यायालय उठने तक का कारावास और 4-4 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान की देखरेख में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश कर आरोपियों को सजा दिलवाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को समय पर सजा दिलाना है।

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