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मिर्जापुर में बंधुआ-मजदूरी में दोषी को कोर्ट उठने तक सजा:अदालत ने 2000 का लगाया जुर्माना, जज बोले- जुर्माना भरो या जेल जाओ

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मिर्जापुर की देहात कोतवाली में करीब 25 वर्ष पुराने बंधुआ मजदूरी के मामले में न्यायालय ने आज फैसला सुनाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी अंजुम सैफी ने आरोपी सुक्कल यादव (जौसरा भटौली) को 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 7 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला वर्ष 1999 में दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पैरवी की। अभियोजन अधिकारी एपीओ अंबरीश पांडेय और अनन्या वर्मा, विवेचक उप निरीक्षक राजाराम और अन्य अधिकारियों ने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।

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