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रामपुर कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा:22 हजार का लगाया जुर्माना, 7 साल बाद आया फैसला

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रामपुर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सजा दिलाई गई है। अभियुक्त को उम्र कैद और 22 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत ने 7 साल पहले हुए हत्याकांड में उम्रकैद और 22 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। जिले की पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में मजबूत पैरवी से न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मशक्कत के साथ उम्रकैद और 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वादी ने अपने सगे भाई की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा 11 अप्रैल 2017 को थाना शहजादनगर में धारा- 302/201 भादवि में प्रेम सिंह पुत्र हीरा सिंह उर्फ लीलाधर जादौपुर, शहजादनगर के खिलाफ दर्ज किया गया था। सैल द्वारा मॉनिटरिंग और मजबूत पैरवी की गयी इस मुकदमें में स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा कोर्ट में मजबूत असरकारी पैरवी की गयी। अभियोजन की कार्रवाई समय के साथ कराई गयी। जिसके नतीजे में आज न्यायालय एडीजे-1 द्वारा अभियुक्त प्रेम सिंह को उम्रकैद और 22 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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