बरेली के भोजीपुरा इलाके में हुए रेप मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। सजा का ऐलान होते ही जहाँ पीड़ित परिवार में ख़ुशी का माहौल था तो वही आरोपी पक्ष के परिवार में सन्नाटा छा गया था। पिछले साल जुलाई में हुई दुष्कर्म की घटना में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सजा का ऐलान किया है। दरअसल 20 जुलाई 2023 को पीड़िता अपने घर पर अकेले थी, उस दौरान परवेज पुत्र कमाल खान और उसके साथी रिहान व रहमान पुत्र कासम खान उसके घर में आ धमके। जिसके बाद परवेज ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि रिहान और रहमान ने उसे डराया धमकाया और मारा पीटा। उसे धमकी दी गई की अगर तुमने मुह खोला या पुलिस में शिकायत की तो तुम्हे जान से मार देंगे। पीडिता ने हिम्मत करके अपने परिवार वालो को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद भोजीपुरा थाने में तीनो के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तीनो अरोपियो को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कुछ महीने बाद रिहान और रहमान जमानत पर जेल से बहार आ गए थे जबकि परवेज को जमानत नहीं मिल सकी थी। शुक्रवार को फैश्ले की घड़ी थी। इस मामले में 4 गवाहों के बयान लिए गये। पुलिस के द्वारा इसमें सभी साक्ष्य समय से अदलत में उपलब्ध कराये गए और एक साल तक चली सुनवाई के बाद तीनो आरोपिओ को सजा सुना दी गई। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने सुनाई सजा शुक्रवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सजा का ऐलान किया। उन्होंने तीनो आरोपिओ को दोषी ठहराते हुए बीस साल के कठोर कारावस की सजा सुनाई गई और 15 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने तीनो आरोपिओ को बराबर का दोषी मानते हुए सभी को 20 साल के कठोर कारावस की सजा सुनाई है। जल्द सजा होने से होगा अपराधियो में कानून का खौफ वही कानून के जानकारों का मानना है कि महिला अपराधो में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाये जा रहे है। और जल्द से जल्द अपराधियो को सजा दिलवाई जा रही है। इससे इस तरह के जघन्य अपराधो में कमी आयेगी और अपराधियो में कानून का खौफ रहेगा।