लखनऊ हाईकोर्ट ने गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण को गोमती नगर के विश्वास खंड स्थित नेहरू एन्क्लेव में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके साथ ही मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को निर्देशित किया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने अभय मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया है। पुराने भवन में कर रहा था अवैध निर्माण याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता योगेश सोमवंशी ने न्यायालय को बताया कि याची ने 2007 में नेहरू एन्क्लेव के वातायन ब्लॉक में वी 85 फ्लैट खरीदा था, इस फ्लैट के ऊपर वी 88 को विकास यादव ने हाल ही में क्रय किया है, उसके बाद उसने उक्त दो मंजिला भवन की छत पर अवैध कमरे बनवाना प्रारम्भ कर दिया। याचिका के माध्यम से न्यायालय को बताया कि उसके द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी ने अवैध निर्माण पूरा कर लिया। इसके बाद एलडीए ने 12 मार्च 2024 को आदेश जारी कर उक्त अवैध निर्माण को गिराने का आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन आज तक उसे गिराया नहीं गया है। अवैध निर्माण के कारण गिर सकती है बिल्डिंग याची का आरोप था कि विपक्षी के रसूख और दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिल्डिंग काफी पुरानी है। अवैध निर्माण के कारण यह कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।