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लखनऊ हाईकोर्ट में गुरुद्वारा चुनाव पर लगी याचिका खारिज:एक दिन में चुनाव कराना अवैध नहीं, अमरजोत सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे

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लखनऊ हाईकोर्ट ने गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता सतपाल सिंह ने डॉ. अमरजोत सिंह के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पद पर चुने जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप था कि 6 नवंबर 2024 को पूरी चुनाव प्रक्रिया एक ही दिन में संपन्न कर ली गई, जो उनके अनुसार उचित नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक दिन में चुनाव कराना किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। चुनाव को तो चुनौती दी डॉ. अमरजोत सिंह के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने कोर्ट में दो महत्वपूर्ण तथ्य रखे। पहला, याचिकाकर्ता ने चुनाव को तो चुनौती दी, लेकिन चुने गए 15 सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया। दूसरा, याचिका में लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि चुनाव को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में विशिष्ट आधार होने चाहिए, जो इस मामले में नहीं थे। इससे पहले विहित प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

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