लखनऊ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों पर भर्ती के लिए अतिरिक्त एक महीने की मोहलत दी है। इससे पहले न्यायालय ने राज्य सरकार को खाली पड़े पदों को दो महीने में भरने के आदेश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने सतीश चंद्रा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। पिछले आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय ने मानी मुख्य सचिव की बात मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक महीने का और समय मांगा। न्यायालय ने उनकी बात मानते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
अपने आदेश में न्यायालय ने कहा- वर्तमान में कार्यरत दो सदस्यों को नई नियुक्तियां हो जाने तक उनके सेवानिवृत्त को बढ़ा दिया जाए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा- यदि दिए गए समय तक नियुक्तियां नहीं की जाती तो अधिकारियों को पुनः न्यायालय के सामने उपस्थित होना होगा। अधिकरण में खाली पड़े पद अधिकरण में इस समय सिर्फ दो पदों को छोड़कर बाकी सभी पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण वहां मुकदमे में सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की प्रकिया चल रही है। जल्दी ही इन पदों को भर दिया जाएगा। न्यायालय ने अधिकरण में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति अगले दो माह के भीतर करने के आदेश दिए थे। पुराने सदस्य ही करते रहेंगे काम न्यायालय द्वारा पिछली सुनवाई पर दिए गए आदेश के अनुपालन में दोनों अधिकारी वीसी के जरिए उपस्थित हुए। वहीं न्यायालय ने पाया कि जो दो सदस्य फिलहाल कार्यरत हैं, उनका भी कार्यकाल 31 दिसम्बर 2024 और 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। इस पर उक्त दो सदस्यों को नई नियुक्ति होने तक काम करने के आदेश दिए हैं।