बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शादी में डीजे पर डांस के दौरान हुई कहासुनी के बाद बहेड़ी के युवक की तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 22 अप्रैल 2021 को हुई थी हत्या बरेली के बहेड़ी में 22 अप्रैल 2021 को ग्राम पचपेड़ा निवासी चंद्रपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में एक शादी थी। जिसमें सभी लोग गए हुए थे। उनके दोनों बेटे भारत और नरेंद्र भी शादी में गए हुए थे। शादी में पड़ोस के ही गांव का हरेंद्र उर्फ पाली भी आया हुआ था। डीजे पर डांस के दौरान किसी गाने को लेकर भारत और हरेंद्र में कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद जब भारत और हरेंद्र शादी से लौट रहे थे तभी हरेंद्र ने भारत को गोली मार दी। सभी गवाह मुकरे इस मामले में 16 गवाह पेश किए गए थे। जो गवाही के दौरान मुकर गए थे। लेकिन कोर्ट ने इसके बावजूद तमंचे की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर हरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हरेंद्र पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सजा वही इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सभी सबूत जुटाए गए और ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तीन साल के अंदर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।