सहारनपुर कोर्ट ने एक अभियुक्त को नाबालिग से रेप करने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने बताया कि थाना नानौता क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग ने 15 फरवरी 2021 को अपने साथ हुए रेप को लेकर तहरीर दी। तहरीर में बताया कि 13 फरवरी की शाम को पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसके घर में घुस गया। उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरन रेप किया। वो किसी तरह बचकर वहां से निकली।पीड़िता ने बताया था कि उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी वहां से फरार हो गया। शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की कोर्ट ने सक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त सचिन को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।