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सिल्वर लाइन अपार्टमेंट को तोड़ने पर रोक:लखनऊ हाईकोर्ट ने एलडीए को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया

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लखनऊ हाईकोर्ट ने बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने स्थित सिल्वर लाइन अपार्टमेंट को गिराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिया। अपार्टमेंट के निवासियों पंकज माथुर, ऋषी राज शंकर, जितेंद्र बहादुर खरे, विवेक मिश्रा, सचिन्द्र कुमार श्रीवास्तव और वंदना भारद्वाज ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने न्यायालय को बताया कि यह अपार्टमेंट वर्षों पुराना है और उनके मुवक्किल अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे हैं। बिल्डिंग को गिराने का नोटिस जारी किया लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अचानक बिल्डिंग को गिराने का नोटिस जारी किया। 15 दिनों के भीतर अपार्टमेंट खाली करने का आदेश दिया था। इस मामले में न्यायालय ने एलडीए को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जवाब दाखिल करने का समय दिया साथ ही, याचिकाकर्ताओं को एलडीए के जवाब के बाद दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। तब तक एलडीए द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर रोक रहेगी।

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