सुल्तानपुर में रेप के आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को कोर्ट में पेश होकर जमानत मुचलका दाखिल कर दिया। इंस्पेक्टर पर चर्चित महिला कांस्टेबल की शिकायत पर विभिन्न आरोपों में मुकदमा चल रहा है। नीशू तोमर के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह ऊर्फ मदन ने बताया कि पुलिस कार्यालय में तैनात रही महिला कांस्टेबल ने 14 जुलाई 2022 को कोतवाली नगर में एफआईआर लिखाई थी। उसने हलियापुर थाने में तैनाती के दौरान वहां के थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म करने, पैसा हड़पने तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया था। जिसकी पुष्टि महिला कांस्टेबल ने अपने कलम बंद बयान में भी किया है। दुष्कर्म और मारपीट का लगाया था आरोप उसने यह भी बताया कि वहां से स्थानांतरण होने के बाद भी आरोपित उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करता था। विवेचना के दौरान आरोपित को तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार किया, फिर वह लापता हो गया। जिसके संबन्ध में इंस्पेक्टर की पत्नी ने उच्च न्यायालय तक में याचिका दायर की थी। अंततः विवेचक ने सभी धाराओं के आरोप को झूठा मान मात्र गाली व जान से मारने की धमकी देने का आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया था। रिवीजन हुई थी खारिज महिला कांस्टेबल के की ओर से प्रोटेस्ट दाखिल किया गया था। जिसमें 8 अप्रैल 2023 को आदेश हुआ कि इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर दुष्कर्म, धन हड़पने व अन्य धाराओं का भी आरोप है। इस आदेश के विरुद्ध रिवीजन दायर किया गया था जिस पर तत्कालीन जिला जज ने मुहर लगाते हुए सीजेएम के आदेश को विधि सम्मत माना है। उसके बाद इंस्पेक्टर के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में सारा प्रकरण याचिका दायर कर उठाया। तो वहां से उनकी याचना स्वीकार कर विचारण न्यायालय में जमानत मुचलका दाखिल करने का आदेश हुआ। वे अपने अधिवक्ता के साथ आज न्यायालय गए और 50 हजार रूपये की दो जमानत और उतने का अपना मुचलका दायर कर दिया।