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हत्यारिन पत्नी और साले को आजीवन कारावास की सजा:बरेली में पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर की थी पति की निर्मम हत्या

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बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने इस मामले दोषी पत्नी और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ढाई साल पहले हुई थी हत्या ढाई साल पहले बारादरी थाना क्षेत्र में 18 जून को मोहम्मद राशिद पुत्र स्व नन्हा कुरैशी निवासी ग्राम करमपुर चौधरी थाना इज्जतनगर का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए मोहम्मद राशिद की पत्नी रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान को गिरफ्तार किया था।
रेशमा ने अपने भाई भूरा उर्फ रिजवान के साथ मिलकर अपने पति की चाकू से गला रेतकर हत्या की थी। गुरुवार को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत महज ढाई साल के अंदर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद राशिद की पत्नी रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति शराब पीकर आए दिन करता था मारपीट पुलिस अधीक्षक नगर व नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विकशन मानुष पारिक ने बताया कि 18 जून को रेशमा और उसके भाई भूरा उर्फ रिजवान ने अपने पति मोहम्मद राशिद की चाकू से गर्दन काटकर हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में जानकारी मिली थी कि मोहम्मद राशिद अक्सर अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। जिस वजह से रेशमा अलग किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद राशिद वहां भी पहुंच जाता था और पत्नी के साथ गाली गलौज करता था। जिस वजह से मकान मालिक रेशमा से घर खाली करवा लेते थे। अपने पति के उत्पीड़न से तंग आकर रेशमा ने अपने भाई के साथ मिलकर मोहम्मद राशिद की हत्या कर दी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाह पेश किए गये, जिसमें न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दोषसिद्ध करते हुए भूरा उर्फ रिजवान और रेशमा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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