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LDA कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश:लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा- हिमालयन सहकारी आवास समिति की गड़बड़ियों पर हो कार्रवाई

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लखनऊ हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए LDA कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि वह जांच करके अगली तारीख तक रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने 3 दिसम्बर को सुनंदा अग्रवाल की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। न्यायालय ने पाया कि प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं बन रहा है। LDA के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं न्यायालय का मानना है कि ये समस्या आम जनता की है और न्यायालय को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। यह कहते हुए न्यायालय ने मामले की विजिलेंस से जांच के आदेश दे दिये हैं। सहकारी समिति ने ऊंचे दाम पर बेचे प्लाट दरअसल अवमानना केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि हिमालयन सहकारी आवास समिति ने तय सीमा साढ़े बारह एकड़ से करीब दो गुना अधिक भूमि के एवज में प्राधिकरण से मुआवजा लेकर अपने सदस्यों को प्लाट दिया है। ये जमीनें गोमती नगर विस्तार में स्थित हैं। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी आया कि सरकार और प्राधिकरण की जांच में उक्त आवास समिति के खिलाफ पारित किया गया।

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