लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्लॉट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित 6 महीने से LDA अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पीड़ित को ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर LDA के गोमती नगर कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी सोसायटी के अंदर से दूसरी सोसायटी के लिए रास्ता देने का ले आउट भी LDA ने पास कर दिया। जिसके बाद नाराज लोग मंडलायुक्त से शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बताया कि उनके सोसायटी की दीवार तोड़ी जा रही, जिस पर एक अधिकारी ने कहा कि अब काम बंद है। लोगों ने कहा कि काम कभी नहीं बंद हुआ है। यह मामले मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की तरफ से की गई जनसुनवाई में सामने आए हैं। आवंटन किसी के नाम पर रजिस्ट्री किसी की
LDA की तरफ से बबलू अली निवासी रनमऊ धौरहरा, लखनऊ के नाम पर प्लॉट का आवंटन 27- 9- 2007 को डी 19 ट्रांसपोर्ट नगर में किया गया। 18 सालों से बबलू का कब्जा भी प्लॉट पर था, लेकिन कुछ महीने पहले दूसरे पक्ष ने आकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इस दौरान तार की बाउंड्री भी करा की। बबलू का कहना है कि मेरे नाम बबलू अली के नाम पर प्लॉट एलॉट हुआ। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति ने बबलू अली बनकर LDA से लीज डील करवा ली। इसके बाद प्लॉट की रजिस्ट्री किसी तीसरे व्यक्ति को कर दी है। इसमें कुछ लोगों ने जबरन पहुंचकर कब्जे का प्रयास किया तो पता चला कि इस पर इस्लाम नाम का व्यक्ति दावा कर रहा है। वहीं बबलू कहते हैं कि पुलिस से शिकायत की तो बोला गया LDA जाइए। मंडलायुक्त से शिकायत की है। 6 महीने से दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। परेशान लोगों ने अयोध्या रोड जाम करने की दी चेतावनी
शांतनु मालवीय ने बताया कि अयोध्या रोड पर स्थित पार्श्वनाथ सोसायटी में रहते हैं। उन्होंने कहा हमारी सोसायटी से एक बिल्डर नक्शा पास कराकर रास्ता लेना चाहता है। LDA अधिकारियों ने यह पास भी कर दिया है। इसके चलते 500 से अधिक परिवार परेशान है। गेटेड सोसायटी से कैसे कोई रास्ता ले सकता है। आज फिर हम सुनवाई के लिए आए हैं। रास्ता इसलिए लेना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को रस्ता मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता जाम करेंगे। लोग बोले- मैडम का आदेश LDA वाले दबा लेते हैं
कुंवर श्रीवास्तव पार्श्वनाथ रॉयल फ्लोर सिटी सोसायटी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में सोसायटी का नक्शा पास हुआ है। इसे देखकर फ्लैट लिया। बिल्डर भाग गया है। फ्लैट कंप्लीट नहीं है। 2015 से अधूरे फ्लैट में रहना शुरू किया। 2 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनाल्टी रेरा ने उस पर लगाई गई है अभी एक बिल्डर हैं, बगल की एक स्प्रिंग सोसायटी के लिए LDA अधिकारियों ने हमारी गेटेड सोसायटी से नक्शा पास कर दिया है। हम 2022 से इसका विरोध कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। LDA के अधिकारी केवल घुमा रहे हैं। पिछली बार शिकायत पर मैडम ने फटकार भी लगाई, मैडम ईमानदार अधिकारी के आदेश को LDA में दबा दिया जाता है ताकि LDA की पोल न खुले।