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भास्कर ओपिनियन:वन नेशन, वन इलेक्शन का विपक्ष में इतना ख़ौफ़ क्यों?

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वन नेशन, वन इलेक्शन यानी एक देश, एक चुनाव, विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। अब यह जेपीसी को जाएगा या इस पर सदन में ही लम्बी बहस होनी है, यह तय होना अभी बाक़ी है। केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च और प्रशासनिक क्षमता बढ़ने का तर्क दे रही है लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल, एक देश-एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा, विधानसभाओं और नगर निकायों, सबके चुनाव एक साथ कराए जाएँ। ये संभव कैसे होगा? इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझाव दिया है कि 2029 या 2034 में यह संभव हो सकता है। हालाँकि ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग- अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ेगी। कमेटी ने कहा है कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीख़ तय हो तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले ख़त्म हो रहा है उसे बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में ख़त्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। विपक्ष की आपत्ति यह है कि यह देश राज्य और संघ की अलग- अलग परम्परा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को आप लोकसभा के अधीन कैसे कर सकते हैं? दरअसल, हमारे देश की तासीर यह है कि वह लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मन से। नगर निकायों में तो मामला और भी अलग हो जाता है। मुद्दे, मामले, और इश्यू भी अलग – अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धारा या बयार ही हर जगह बह सकती है। यानी केंद्र की सरकार में बैठे राजनीतिक दल को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है कि एक देश, एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएँगे। क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी जगह सही हो सकती है लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम सिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा क्यों? समाप्त क्यों हो जाएगा? इस आशंका के पीछे आख़िर कौनसा डर काम कर रहा है? अब मान लीजिए, यह विधेयक पारित हो जाता है जो कि सत्ता दल चाहेगा तो पारित हो ही जाएगा और एक बार एक साथ चुनाव हो भी जाएँगे। फिर भी जो सरकारें बीच में गिर जाएंगी, जैसी कि गिरती रही हैं, उनका क्या होगा? कमेटी ने इसके लिए भी सुझाव दिया है। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन कहा शायद यह गया है कि दो साल से ज़्यादा का समय रहते कोई सरकार गिर जाती है, तो वहाँ चुनाव कराए जाएँगे लेकिन इससे कम समय रहने पर चुनाव नहीं होंगे, आशंका यह है कि कम समय रहने पर सरकार गिरती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। यानी केंद्र का शासन। यही सबसे बड़ी दिक़्क़त है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा, बीच में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए है, उनके कार्यकाल फिर घटाए जाएँगे? विपक्ष को यही सबसे बड़ी आपत्ति है। विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा! हालाँकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधनों की राह खुली हुई है। हो सकता है कोई परिपक्व ढाँचा सामने आने पर बात बन जाए।

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