एम्स, फुलवारीशरीफ, अनीसाबाद, बेउर मोड़ से लेकर जीरो माइल तक बुधवार से दिन में भारी वाहनों से मुक्त हो जाएगा। दोनों ओर से बालू लदे ट्रक, निर्माण सामग्री वाहन समेत अन्य मालवाहक वाहन दिनभर चलते थे जिनपर आज से दिन में चलने पर रोक लगा दी गई है। भारी वाहन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेंगे। हालांकि टैंकलॉरी, इंधन आर्पूति वाहन, दूध वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, दमकल दिन में भी चलेंगे। एम्स से लेकर जीरो माइल तक दिन में ट्रक और मालवाहक वाहन नहीं चलने से करीब 10 लाख की आबादी को जाम से निजात मिलेगी। दैनिक भास्कर ने ही सबसे पहले 13 दिसंबर को यह खबर प्रमुखता से छापी थी। इसपर जिला और ट्रैफिक प्रशासन ने मुहर लगा दी। 6 माह में 13 की हुई मौत, रोड जाम, आगजनी से समस्या बिहटा से एम्स, फुलवारीशरीफ, अनीसबाद, न्यू बाइपास से लेकर जीरो माइल में ट्रक, हाइवा व अन्य मालवाहक वाहनों से 6 माह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें दिसंबर में ही फुलवारीशरीफ में तीन लोगों की मौत हो गई थी। दिन में वाहन आए तो जब्ती, फाइन भी होगा: डीएम डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है। दिन में अगर इन रूटों पर ट्रक या मालवाहक वाहन आ गए तो फाइन वसूला जाएगा। गाड़ी की जब्ती भी हो सकती है। भास्कर की खबर पर प्रशासन की मुहर