बेतिया में एक किशोरी के अपहरण मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद अभियुक्त रिया कुमारी को दोषी करार दिया। गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने 2 वर्ष 3 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। सुनाए गई फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता पूर्वी चंपारण के गोविंदगढ़ थाना के मंगुराहा गांव निवासी रिया कुमारी बताई गई है। पॉस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना वर्ष 2024 की है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी 2024 को किशोरी योगापट्टी लक्ष्मीपुर उच्च विद्यालय में पढ़ने गई थी। जैसे ही वह गेट पर पहुंची,तो रिया आई व उसके हरपुरवा में आंटी से मिलाने की बात कह साथ ले गई। लेकिन वह वहां नहीं रूकी व उसका अपहरण कर लिया। इसको लेकर किशोरी की मां ने योगापट्टी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी के घर से किशोरी को बरामद की व आरोपी लड़की को गिरफ्तार की थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय का यह फैसला 11 माह के अंदर आया है। उन्होंने बताया कि यह कांड स्पीडी ट्रायल में चयनित था।इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।