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प्रेस- प्रसंग मेंं युवक की हत्या में दोषी करार, 18 को होगी सजा

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सिटी रिपोर्टर|मुजफ्फरपुर प्रेम- प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे- प्रथम ने मोतीपुर के पाना छपरा निवासी मो. खुर्शीद को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। एक जुलाई 2020 को पाना छपरा में घटना घटी थी। इस संबंध में मृतक मो. शहबाज की मां पाना छपरा निवासी जरीना खातून ने मोतीपुर थाने में मो. खुर्शीद समेत चार के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि दो जुलाई 2020 की रात मो. शहबाज को पड़ोसी मो. खुर्शीद, मो. जमील, मो. जुबैद व मो. फैज बुलाकर ले गए। रात सवा नौ बजे सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई। परिजन नहर के पास पहुंचे। वहां खून से लथपथ शव पड़ा था। एपीपी डॉ. संगीता शाही ने बताया कि जरीना खातून के पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। इस केस में तीन अन्य आरोपितों पर ट्रायल चल रहा है।

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