फरीदाबाद में डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दुष्कर्मी किशोर कुमार (23) मूलरूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला है। यहां बल्लभगढ़ के सोहना ओवरब्रिज के नीचे बसे चंदन कॉलोनी में रहता है। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। घटना तीन जनवरी 2020 की है। खिलाने के बहाने ले गया था बच्ची को लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 20 वर्षीय महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि 3 जनवरी 2020 को किशोर कुमार शाम करीब सात बजे उनके घर आया और डेढ़ साल की बेटी को खिलाने और उसे दादी की दुकान पर छोड़ने की बात कह कर अपने साथ ले गया। दोनों एक दूसरे को जानते थे परिजन दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसलिए बेटी को देने से इनकार भी नहीं किया। दो घंटे बाद भी जब बेटी दादी के पास नहीं पहुंची, तो महिला और उसकी सास बेटी की तलाश करते हुए किशोर कुमार के घर पहुंच गई। वहां न तो बेटी मिली और न ही किशोर। दादा के पास छोड़कर आरोपी हुआ फरार इसके बाद पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। किशोर ने बेटी को एक सूनसान स्थान पर ले जाकर उसके दुष्कर्म किया और शोर होने पर बेटी को उसके दादा के पास रेहड़ी पर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता देख परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कोर्ट ने 22 गवाहों और 30 साक्ष्यों के आधार पर दोषी किशोर को सजा सुनाई।