बिहार में होल्डिंग टैक्स का स्लैब बदलने वाला है। नगर विकास मंत्री नितिन नबीन ने इसकी आज घोषणा की। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में होल्डिंग टैक्स में संशोधन होगा। होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार किया जा रहा है। होल्डिंग टैक्स अधिनियम 2023 जो लागू है उसमें कई खामियां है। नितिन नबीन ने आगे कहा कि इसकी विधानसभा सत्र से पहले घोषणा की जाएगी। किसी के ऊपर ज्यादा बोझ न हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लोगों को टैक्स देने में भी आसानी हो और राजस्व बढ़े, ऐसी कोशिश की जाएगी। इसमें बड़े व्यवसायी, खुदरा विक्रेता, रेंटर, अस्पताल सभी के अलग अलग होंगे स्लैब होंगे। कई जिलों से होल्डिंग टैक्स को लेकर आ रही थी समस्या आगे उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स का मुख्य उद्देश्य सुविधा देना है। टैक्स की मदद से नगर निकायों का विकास होता है। लेकिन यह टैक्स व्यवसायों पर बोझ ना बन जाए उसके लिए भी फिर से विचार किया जा रहा है। कई जिलों से होल्डिंग टैक्स प्रणाली से संबंधित समस्याएं सामने आ रही थी, जिसके बाद विभागीय सचिव और अपर सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस पर अलग-अलग व्यवसायों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करें।साथ ही टैक्स सिस्टम पर फिर से विचार करें।
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