बिहार में शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। ई-शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे। लिखित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर लेने के लिए कुल 7 ऑप्शन भरे जाएंगे। इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा। गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार है। दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर भी पोस्टिंग की जाएगी। BPSC-सक्षमता पास शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों को 3 विकल्प देने होंगे। नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एप्लिकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है, उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। अब नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा। हाईकोर्ट के स्टे के बाद सरकार ने स्थगित की थी पॉलिसी इससे पहले मंगलवार को शिक्षका की ट्रांसफर पॉलिसी पर पटना हाईकोर्ट के स्टे लगाने के बाद सरकार ने पॉलिसी को तत्काल स्थगित कर दिया था। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था- ‘ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल स्थगित किया गया है। सक्षमता के पांच मौके के बाद ही ट्रांसफर शुरू होगा। ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा। नए सिरे से नीति बनाई जाएगी।’ बता दे कि औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडेय सहित कुल 13 शिक्षकों की ओर से पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होनी है। पूरी खबर पढ़ें। ——————————————————– शिक्षकों से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगी नई पोस्टिंग:CM नीतीश बोले-जो जहां है वहीं रहेगा; 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के 1 लाख 14 हजार नियोजित शिक्षकों को बुधवार को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहें हैं। वहीं काम करेंगे। नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।’ इस बयान के बाद कार्यक्रम में शिक्षक तालियां बजाने लगीं। सीएम नीतीश के इस फैसले का असर बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें।