गोपालगंज में एक किशोरी के साथ उसके ही पिता ने रेप किया था। इस मामले में पीड़िता को तीन साल बाद न्याय मिला है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का अर्थ दंड लगाते हुए एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ उसके पिता करीब एक साल से जबरदस्ती दुराचार कर रहा था। विरोध करने पर उसे मारने-पीटने की धमकी भी देता था। बाद में जब लड़की की मां को घटना की जानकारी हुई, तो मां ने इसका विरोध किया। उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। थक हार कर महिला ने करीब तीन साल पहले बरौली थाना में अपने पति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। आपराधिक मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई चल रही थी। आज अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष से वकील मधुसूदन तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आपराधिक मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में अदालत ने पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।