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विधवा की हत्या करने वाले 7 को आजीवन कारावास:2012 में मारी थी गोली, कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

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औरंगाबाद में जमीन विवाद में विधवा महिला की हत्या कर दी गई थी। व्यवहार न्यायालय में एडीजे-5 उमेश प्रसाद ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सभी सात अभियुक्तों को आजीवन सजा सुनाई है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज है। इस संबंध में एपीपी देवीनंदन सिंह ने कहा कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाला कर्मा गांव के अमरेंद्र सिंह, राम ध्यान सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संजय सिंह, गुड्डू सिंह, साकेत सिंह और निखिल सिंह को आजीवन सजा सुनाई गई है। 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। 2012 में सुनाई गई थी सजा अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि सभी अभियुक्तों को 06 दिसंबर को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। प्राथमिकी सूचक रविरंजन कुमार सिंह ने 18 जनवरी 2012 को कराई थी। जिसमें कहा था कि जमीन विक्रय विवाद के कारण अभियुक्तों ने विधवा मां जेयमति कुंवर उर्फ देवती देवी की 18 जनवरी 2012 शाम 08 बजे चतरा ग्राम पुल के पास गोली मारकर हत्या कर दी। उसी को लेकर सभी अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

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