दरभंगा जिले के एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शिव कुमार की हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा सदर थाना क्षेत्र के भेलूचक निवासी राम विलास महतो के बेटे कुन्दन कुमार महतो उर्फ स्पाईडर, गांधीनगर कटरहिया निवासी मनोज कुमार कर्ण के बेटे अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ DJ और बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर निवासी उमेश साह के पुत्र राजा साह को सुनाई है। अदालत ने बुधवार को दोषी अभियुक्तों की सजा पर बहस सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड और आर्म्स एक्ट की धारा में 3 वर्ष की सजा तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड चुकाने का निर्णय सुनाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर सभी को 6 माह और 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 6 सितंबर 2021 का है मामला अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पी.पी. संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 6 सितंबर 2021 की रात करीब 11 बजे सभी अभियुक्तों ने बकाये पैसे की मांग करने और शिवकुमार द्वारा नहीं दे पाने के कारण उसे बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंज रोड पर पिस्टल से गोली मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान जख्मी शिवकुमार की DMCH में मौत हो गई थी। जख्मी के बयान पर बहादुरपुर थानाकांड सं. 466/21 दर्ज की गई थी। अदालत में इस मामले का विचारण एससी/एसटी नं. 127/21 के तहत चल रहा था। अनुसंधानकर्ता ने यह मुकदमा हत्या और शस्त्र अधिनियम के अतिरिक्त एससी/एसटी ऐक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था।