झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हीरों के हार का शौक रखते हैं। उनके पास हीरों की ज्वेलरी का बड़ा कलेक्शन है। उनके पास 22.63 ग्राम और 15.16 ग्राम के दो हार हैं। जिसकी कीमत क्रमश: 4,63,739 रुपए और 3,51,493 रुपए है। इतना ही नहीं इनके पास हीरे का एक सेट भी है। जो 48.91 ग्राम वजनी है। इसकी कीमत 9,57,432 रुपए है। इन सबके साथ 21.33 ग्राम का इटालियन चेन भी है। जिसकी कीमत 1,18,488 रुपए है। देश के टॉप 10 अमीर सीएम की लिस्ट में हेमंत इतना ही नहीं हेमंत सोरेन देश के टॉप 10 अमीर सीएम की लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में वे 8वें नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 25,33,87,953 रुपए की है। जिसमें उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 22,73,330 रुपए है। इन पर देनदारी भी है जो 3,92,63,081 रुपए की है। इस बात का खुलासा ADR की रिपोर्ट में हुआ है। Association for Democratic Reforms (ADR) ने वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है। जिसमें तमाम बातों का खुलासा किया गया है। सीएम के पास महज 60 हजार की कार ADR की रिपोर्ट बता रही है कि सीएम हेमंत सोरेन के नाम केवल एक गाड़ी है। यह कार साल 2008 मॉडल की है। जिसकी कीमत केवल 60 हजार रुपए है। इसके अतिरिक्त इनके पास 55 हजार रुपए की एक राइफल भी है। सीएम हेमंत सोरेन की आमदनी का सोर्स विधानसभा से मिलने वाला वेतन और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज बताया है। साल 1994 में साइंस से इंटर की पढ़ाई किए हेमंत सोरेन पर 5 लीगल मामले लंबित हैं। रांची, बोकारो और धनबाद में जमीन के 23 प्लॉट एडीआर की रिपोर्ट और चुनाव आयोग दिए गए एफिडेविट बताते हैं कि हेमंत सोरेन के पास रांची, बोकारो और धनबाद में जमीन के 23 प्लॉट हैं। ये प्लॉट्स उन्होंने साल 2006 से साल 2008 के बीच खरीदे हैं। ये प्लॉट रांची के अनगड़ा, बोकारो जिले के जरीडीह और धनबाद के गोविंदपुर में है। बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित जमीन शंकर सोरेन के नाम से है। यह आवासीय है। 2400 वर्गफुट की इस जमीन को 25 मई 2002 को खरीदा गया है। इसकी कीमत 50 हजार रुपए बताई गई है। फिर इस पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जिस पर 8.50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आज इसका मूल्य 80 लाख रुपए है। सीएम हेमंत के सभी 23 भू-खंडों का वर्तमान कीमत 1,92,77,697 रुपए है। ——————————— हेमंत सोरेन से जुड़ी इस खबर को पढ़ें… CM हेमंत ने बनाया कानून; हाईकोर्ट ने लगाई रोक:झारखंड में निजी कंपनियों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को देने का था कानून सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बने उसे कानून को लागू बनाए रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट में झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेसिया) की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…